पलामू :बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बुधवार को आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में झारखंड के पलामू सिविल कोर्ट में पेश हुए. लालू की तरफ से झारखंड हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रभात कुमार सिंह ने पैरवी की.कोर्ट ने उन्हें डेढ़ महीने जेल, 6000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। लालू यादव को कोर्ट ने तुरंत ही छोड़ते हुए केस का निष्पादन कर दिया। इस मामले में लालू रांची के होटवार जेल में रहते हुए पहले ही डेढ़ महीने की सजा काट चुके हैं। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पलामू कोर्ट में पेशी के बाद पटना के लिए रवाना हो गए हैं। यह मामला पलामू कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सतीश कुमार मुंडा की एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रहा था।
यह था मामला,लालू ने दोष स्वीकार किया
लालू पर 2009 में झारखंड के गढ़वा जिले में आदर्श चुनाव आचार संहित उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। गढ़वा के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी सुभाष सिंह ने लालू प्रसाद यादव व हेलीकॉप्टर के चालक के विरुद्ध गढ़वा थाना में नामजद प्राथमिकी गढ़वा थाना कांड संख्या 101/2009 तिथि 7 अप्रैल 2009 को दर्ज कराया था। लालू यादव पर आरोप था कि दिनांक 7 अप्रैल 2009 को 12:53 बजे दिन में गढ़वा गोविंद हाई स्कूल के मैदान में वे बिना अनुमति के राष्ट्रीय जनता दल का आम सभा आयोजन में हेलीकॉप्टर उतारे थे। तथा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किए थे। इस मामले में लालू प्रसाद यादव ने आज अदालत में अपना दोष स्वीकार किया।