सिविल कोर्ट में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रीति कुमारी की अदालत ने गुरुवार को 1 बजे हत्या के मामले में पाँच दोषियों को विभिन्न धाराओं के तहत सज़ा सुनाई।बताया गया कि परसन गांव की एक मां ने अपने बेटे की हत्या के दोषियों को सजा दिलाने के लिए वर्षों तक मज़दूरी कर न्याय की लड़ाई लड़ी।उनके संघर्ष की जीत तब हुई जब जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रीति कुमारी की अदालत ने हत्या के मामले में पाँच दोषियों को विभिन्न धाराओं के तहत सज़ा सुनाई।कोर्ट ने प्रयाग यादव, राजेंद्र यादव और वकील यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 304, 147, 148 और 149 के तहत 10-10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई. वहीं संतोष यादव और रामदेव यादव को 7-7 साल की सजा का फैसला सुनाया।यह मामला धनवार थाना क्षेत्र के परसन गांव का है, जहां कुछ वर्षों पहले मामूली विवाद के बाद युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी।बेटे की मौत के बाद मां ने हार नहीं मानी और मज़दूरी करके कानूनी लड़ाई लड़ती रहीं. इस संघर्ष में अधिवक्ता संजीव कुमार राय ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने में निर्णायक सहयोग दिया।फैसले के बाद पीड़ित मां की आंखों में आंसू थे, मगर इन आंसुओं में पीड़ा के साथ-साथ न्याय की राहत भी थी. उन्होंने कहा, “अब मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी।”
गांव में इस फैसले को लेकर चर्चा का माहौल है और लोग मां के जज़्बे को सलाम कर रहे हैं।