अब नाबालिकों को वाहन चलने में मुश्किल आ सकती है। झारखंड के जिला परिवहन कार्यालय के डीटीओ प्रवीण कुमार प्रकाश ने शहर के सड़को पर नाबालिक वाहन चालकों को लेकर जागरूकता के साथ साथ सख्ती भी बरतने की बात कही है। नाबालिको का वाहन चलाना खुद के साथ साथ दूसरो को भी नुकसान पहुंचाने के समान है। जिस कारण कई बार नाबालिको की दुर्घटना में मौत हो जाती है। जिसे देखते हुए डीटीओ ने नाबालिक वाहन चालकों के खिलाफ जल्द ही अभियान चलाया जायेगा। अगर कोई नाबालिक वाहन चलाते पकड़ा गया तो 25 हजार का जुर्माना और वाहन के मालिक या अभिभावकों को तीन साल के लिए जेल भी हो सकता है। साथ ही एक साल के लिए वाहन का पेपर भी रद्द किया जा सकता है।