चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी केस में लालू यादव को रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है, और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी के सबसे बड़े मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत 41 दोषियों को आज सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई है। रांची स्थित सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज एसके शशि की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी दोषियों को बारी-बारी से सजा सुनाई। कानूनी विशेषज्ञों की राय में लालू को तीन साल से अधिक की सजा मिलने के कारण तुरंत जमानत नहीं मिल सकेगी।
15 फरवरी को डोरंडा ट्रेजरी निकासी मामले में लालू को दोषी करार दिया गया था। चारा घोटाला मामले में लालू समेत 75 आरोपी को दोषी करार दिया गया था। 99 आरोपी में 24 लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था। 38 लोगों को तीन साल की सजा सुनाई गई थी। लालू यादव समेत 41 दोषियों को सजा के लिए आज का दिन मुक़र्रर किया गया था। लालू यादव को दोषी करार दिए जाने के बाद उन्हें होटवार जेल भेजा गया। हालांकि बाद में उनकी सेहत को देखते हुए जेल प्रशासन ने उन्हें रिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया. लालू फिलहाल रिम्स के पेइंग वार्ड में हैं। आज सजा की सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम के बाहर राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, श्याम रजक, भोला यादव समेत झारखंड राज के कई नेता मौजूद हैं।