साइबर क्राइम के तीन आरोपित पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बुधवार को गिरिडीह सिविल कोर्ट से रिहा किए गए। इनमें 20 महीने से गिरिडीह जेल में बंद आरोपित मिथिलेश मंडल, दिलीप मंडल और सिकंदर मंडल शामिल हैं। जिला जज द्वितीय आनंद प्रकाश की अदालत ने पर्याप्त सबूत के अभाव में तीनों को रिहा कर दिया गया। तीनों को बेंगाबाद के मानसिंहडीह के चोरपहरी जंगल से दो अक्टूबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था।
कोर्ट में अभियोजन की तरफ से 11 लोगों की गवाही आरोप को साबित करने में नाकाम रही। साइबर ठगी का एक भी ठोस सबूत पुलिस न्यायालय में पेश नहीं कर पाई। इस कांड के सूचक एएसआइ ओमप्रकाश चौहान ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए तीनों पर मोबाइल से साइबर ठगी करने का आरोप लगाया था। कहा था कि तीनों जंगल में मोबाइल से टेलिकालिंग कर लोगों से ठगी करते थे। कभी बैंक अधिकारी बनकर तो कभी किसी कंपनी का स्टाफ बनकर लोगों को बातों में उलझाकर एटीएम कार्ड का सीवीवी और ओटीपी प्राप्त करते थे। फिर उसके खाते से रुपए निकाल लेते थे। गिरफ्तार आरोपितों ने जुर्म कबूलनामे में भी ये बातें कही थीं। वहीं एक आरोपित दिलीप मंडल पूर्व में भी साइबर अपराध में बोकारो जेल जा चुका था। इसके बावजूद अनुसंधानकर्ता कोई ठोस सबूत जुटा नहीं पाए।