भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर अदालत ने तीन माह में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली शाहनवाज हुसैन की याचिका को निरस्त कर दिया है। बता दें कि बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन पर दिल्ली की एक महिला ने रेप और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था और एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। दिल्ली की रहने वाली महिला ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज करने का गुजारिश की थी। महिला ने आरोप लगाया था कि हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया व जान से मारने की धमकी दी। मजिस्ट्रेटी कोर्ट ने 7 जुलाई को हुसैन के खिलाफ धारा 376/328/120/506 के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश देते हुए कहा था कि महिला की शिकायत में संज्ञेय अपराध का मामला है। हालांकि पुलिस ने पेश रिपोर्ट में तर्क रखा कि हुसैन के खिलाफ मामला नहीं बनता लेकिन अदालत ने पुलिस के तर्क को खारिज कर दिया था।