ZEE News हिंदी के खबर के मुताबिक गणतंत्र दिवस की तैयारी जोरों शोरों पर है लेकिन कई लोग देश भक्ति को दिखने के लिए अपनी गाड़ियों में तिरंगा लगा कर रखते है अगर आप भी ऐसा करते है तो हो जाइए सावधान वरना आप पर हो सकती है कड़ी कार्रवाई, क्योंकि यह अधिकार सिर्फ कुछ विशेष लोगों के पास ही है
आइए जानते हैं किसे मिले है ये अधिकार
नियम के अनुसार, राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट राज्य मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष, राज्यपाल, उप राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के न्यायाधीश और भारत के विदेशों में कार्यरत कमीशन व पोस्ट के अध्यक्ष ही गाड़ियों पर झंडा लगा सकते हैं. इनके अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गाड़ी पर झंडा लगाने पर जेल या जुर्माना हो सकता है।