नाबालिग के साथ उसके घर में घुसकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरिडीह कोर्ट से सोमवार को 2 बजे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आरोपी युवक श्याम पासी को गिरिडीह के विशेष पोक्सो और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश यशवंत प्रकाश के कोर्ट ने आजीवन कारावास कि सजा सुनाते हुए 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अजय सिन्हा मंटू और सरकारी वकील सुधीर कुमार के दलील के बाद एडीजे आठ सह विशेष पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने बचाव पक्ष के वकील के दलील को दरकिनार करते हुए आरोपी युवक श्याम पासी को आजीवन कारावास कि सजा सुनाने के साथ 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। दुष्कर्म का मामला बेंगाबाद थाना इलाके के महुआर गांव में घटित हुआ था।