झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद दीपावली और छठ में होने वाले वायु प्रदूषण को लेकर अलर्ट मोड़ पर है। इसे लेकर उसकी ओर से वायु प्रदूषण को नियंत्रित रखने के संबंध में जरूरी आदेश जारी किए गए हैं। दरअसल पर्षद के सदस्य सचिव यतींद्र कुमार दास ने जारी आदेश में कहा है कि दीपावली के दिन पटाखे मात्र दो घंटे ही चलाए जा सकेंगे। इसके लिए रात आठ बजे से 10 बजे का समय तय किया गया है। आदेश में यह भी कहा गया कि आदेश नहीं मानने वालों पर धारा 188 एवं वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत कार्यवाई की जाएगी। साथ ही छठ में भी प्रातः छह से आठ बजे तक तथा क्रिसमस और नववर्ष के दिन मध्य रात्रि 11.55 से मध्य रात्रि 12.30 तक ही इसकी इजाजत रहेगी। इस आदेश का पालन करना अनिवार्य है।