झारखंड परिवहन विभाग में बसों के परिचालन को लेकर जारी किए गए नियमों के तहत बस स्टैंड में बसों का परिचालन किया जा रहा है।इस बाबत बताया गया की बस संचालकों द्वारा यदि जारी नियमों की अनदेखी की जाएगी तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट व मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उनपर कार्रवाई की जाएगी।