मोहनपुर केंद्रीय कारा में रविवार को काराधीन बंदियों के लिए जेल अदालत -सह- कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। प्रधान जिला जज के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से इस शिविर का आयोजन किया गया।इस जेल अदालत कार्यक्रम में
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव संदीप कुमार बर्तम, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सुश्री दर्शना, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मोहित चौधरी एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, अभिनंदन पाण्डेय उपस्थित थे।
बताया गया कि कार्यक्रम के दौरान बंदियों को कानून में प्रदत मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई।मौके पर बंदियों द्वारा पूछे गए सवालों का संतोषप्रद जवाब देकर न्यायिक प्रक्रियाओं के बारे में इन्हें जानकारी प्रदान की गई।
साथ ही संविधान के द्वारा प्रदत कानूनी अधिकारों के बारे में तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गिरिडीह के द्वारा बंदियों को प्रदान किए जाने वाले विधिक सहायता के बारे में बताया।कहा गया कि बंदियों के जीवन की रक्षा करना जेल प्रशासन एवं न्याय प्रशासन का कर्तव्य है। सभी बंदी इस कोविड-19 रूपी वैश्विक महामारी में अपने आप को सुरक्षित रख सकें। इसके लिए उन्हें मूलभूत आवश्यक संसाधनों को मुहैया कराना जेल प्रशासन का दायित्व है।न्यायीक अधिकारीयों नें कारा प्रशासन से कहा कि जेल के सभी वार्डों मे लगातार सैनिटाइजेशन तथा हाथ धोने के लिए हैंडवाश एवं साबुन की समुचित व्यवस्था रखें। बंदियों को आपस में उचित दूरी बनाकर रहने के लिए निरंतर जागरुक करते रहें। काराधीन बंदियों विशेषकर महिला बंदियों एवं बच्चों को प्राथमिक चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने हेतु भी आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जेल अधिवक्ता अंजनी कुमार सिन्हा,कारा अधीक्षक, केंद्रीय कारा शमशुल होदा, राजमोहन राजन सहित सभी जेल पीएलबी एवं न्यायालय कर्मियों तथा जेल कर्मियों की भूमिका सराहनीय रही। कार्यक्रम का संचालन फ्रंट कार्यालय के पारा लीगल वालंटियर दिलीप कुमार ने किया










