झारखंड पुलिस सिपाही भर्ती अब नई नियमावली के तहत होगी
झारखंड सरकार ने झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के पहले प्रकाशित विज्ञापन को रद्द करने और हाल ही में लागू संयुक्त भर्ती नियमावली-2023 के तहत भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का फैसला किया है।
पिछली भर्ती हुई रद्द
नई नियमावली लागू: झारखंड सरकार ने सिपाही भर्ती 2023 के पिछले विज्ञापन को रद्द कर दिया है। अब सिपाही, कक्षपाल, गृह रक्षा वाहिनी सिपाही और उत्पाद सिपाही की सभी भर्तियां हाल ही में लागू हुई संयुक्त भर्ती नियमावली-2025 के तहत होंगी।यह भर्ती पुरानी नियमावली को रद्द करते हुए नई नियमावली के तहत की जाएगी। इसका मतलब है कि अब राज्य स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की विज्ञापन संख्या 01/2023 के अंतर्गत कोई नई नियुक्ति नहीं होगी।
पदों की संख्या समान
आवेदन प्रक्रिया में बदलाव: कुल 4919 सिपाही पद (3799 नियमित और 1120 बैकलॉग) वही रहेंगे, लेकिन पिछले आवेदन मान्य नहीं होंगे। पहले आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को शुल्क वापसी या नए आवेदन में समायोजन का विकल्प मिलेगा।
शुल्क में छूट और समान अवसर
नई नियमावली में आयु सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है जिससे सभी जिलों के उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करना है।
जिन उम्मीदवारों ने पहले झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के लिए आवेदन किया था और शुल्क का भुगतान किया था, उन्हें नई प्रक्रिया के तहत आवेदन करते समय आवेदन शुल्क का भुगतान दोबारा नहीं करना होगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) नए आवेदन प्रक्रिया के दौरान इसके लिए एक विकल्प प्रदान करेगा।
सरकारी मंजूरी
यह महत्वपूर्ण निर्णय मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है, और इसे जल्द ही कैबिनेट की अंतिम मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।कैबिनेट की मंजूरी के बाद, इस बहाली प्रक्रिया का नया विज्ञापन हाल में लागू हुई संयुक्त भर्ती नियमावली-2025 के तहत जारी किया जाएगा।