बेंगाबाद के एक गांव से नाबालिग स्कूली छात्रा को भगाने वाले आरोपी ने गिरिडीह कोर्ट में और छात्रा ने बेंगाबाद थाना में सरेंडर कर दिया है। कोर्ट में सरेंडर के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरिडीह जेल भेज दिया है। जबकि छात्रा को मेडिकल जांच एंव कोर्ट में धारा 164 बयान होने के बाद पुलिस ने छात्रा को उसके परिजन को सौंप दिया है । यह मामला बेंगाबाद थाना कांड संख्या 71/2024 के धारा 366 पोक्सो एक्ट से जुड़ा हुआ है। इस सिलसिले में छात्रा के परिजन द्वारा थाना में दिए गए आवेदन में उल्लेख किया था कि बेंगाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव से 3 मई की सुबह नजदीक के हाइ स्कूल में नामांकन करवाने गई छात्रा को एक युवक ने अपने एक अन्य दोस्त के सहयोग से बहाला फूसलाकर भगा कर ले गया।पुलिस लगातार इसको लेकर छापेमारी कर रही थी।जिसके बाद आरोपी ने सरेंडर कर दिया।