झारखंड हाई कोर्ट ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने CTET और अन्य राज्यों से TET पास करने वाले अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया है। हालाँकि अदालत का यह कहना है की सीटेट और दूसरे राज्यों से टेट की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी अगर शिक्षक पद पर नियुक्त होते हैं, तो उन्हें 3 साल के अंदर जेटेट की परीक्षा पास करनी होगी। अगर राज्य सरकार 3 सालों में जेटेट की परीक्षा नहीं आयोजित कर पाती है, तो वह उक्त शर्त से मुक्त हो जाएंगे। साथ ही यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार को प्रत्येक साल टेट की परीक्षा आयोजित करनी चाहिए। गौरलतब है कि राज्य में वर्ष 2016 के बाद से जेटेट की परीक्षा नहीं ली गई है और राज्य सरकार की ओर से शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया जा रहा है, जिसको लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया था कि ऐसे में कई अभ्यर्थी नियुक्ति में शामिल होने से वंचित हो रहे हैं। जिस पर अदालत में उक्त आदेश पारित किया है।