गिरिडीह
झारखंड में भूमि और राजस्व विभाग ने जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में दो लाख रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति की रजिस्ट्री केवल बैंकिंग माध्यम से ही की जा सकेगी। नकद भुगतान पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
गिरिडीह के अवर निबंधक बालेश्वर पटेल ने जानकारी दी कि यह फैसला आयकर विभाग और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है। आयकर अधिनियम की धारा 269 एसटी के तहत पहले से ही दो लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन पर रोक है, लेकिन अब इसे जमीन के दस्तावेजीकरण में भी सख्ती से लागू किया जा रहा है।
रजिस्ट्री कार्यालयों में इस संबंध में सूचना बोर्ड के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नियम के तहत खरीदार और विक्रेता दोनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि भुगतान चेक, ड्राफ्ट, एनईएफटी या किसी अन्य डिजिटल माध्यम से ही हो।
यह कदम भूमि लेनदेन में पारदर्शिता लाने, काले धन पर अंकुश लगाने और फर्जी दस्तावेजों से बचने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। स्थानीय स्तर पर लोगों को इस बदलाव की जानकारी दी जा रही है ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो।
गिरिडीह समेत पूरे झारखंड में यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।