ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब श्रीकृष्ण जन्मस्थान का भी सर्वे होना तय हो चूका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मस्थान, कटरा केशवदेव परिसर के सर्वे की अर्जी स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने मस्जिद पक्ष की यह मांग अस्वीकार कर दी है कि आदेश सात नियम 11 के तहत सिविल वाद की पोषणीयता संबंधी अर्जी कमीशन जारी करने से पहले तय की जाए। कोर्ट ने कहा, कमीशन वाद की सुनवाई के किसी भी स्टेज पर जारी किया जा सकता है। ऐसा कोई स्ट्रेट जैकेट फार्मूला नहीं है कि कोर्ट किस अर्जी की पहले सुनवाई करे। कोई भी पक्ष कोर्ट को अपनी अर्जी पहले सुनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि कमीशन जारी करने की अर्जी पहले दाखिल की गई थी। इस मामले में संबंधी दस्तावेजी साक्ष्य के हवाले से कहा कि कटरा केशव देव के नाम दर्ज पूरी जमीन भगवान श्रीकृष्ण जन्मस्थान है, जो 13.37 एकड़ में है। इसमें शाही मस्जिद ईदगाह स्थित है। कमीशन जारी होने से दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त होंगे। उन्होंने ज्ञानवापी विवाद में भी कमीशन जारी होने का हवाला दिया और कहा कि परिसर के फोटोग्राफ व वीडियोग्राफी से साक्ष्य मिलेगा। इससे किसी को नुकसान नहीं है।