घेराव कार्यक्रम को लेकर प्रशासन सतर्क
गिरिडीह के टुंडी रोड स्थित मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के आवास के पास प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है। यह फैसला 5 नवंबर को सहायक अध्यापक संघ द्वारा मंत्री आवास के घेराव के एलान के बाद लिया गया है। मंगलवार शाम करीब 5 बजे सदर एसडीओ श्रीकांत यशवंत विस्पुते ने इस संबंध में जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि प्रशासन को मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से पता चला कि राज्यभर के सहायक अध्यापक अपनी मांगों को लेकर मंत्री के आवास का घेराव करने की योजना बना रहे हैं।
बिना अनुमति कार्यक्रम, प्रशासन ने बताया अवैध
प्रेसवार्ता के दौरान एसडीएम श्रीकांत यशवंत विस्पुते और एसडीपीओ जीतवाहन उरांव ने स्पष्ट किया कि इस कार्यक्रम के लिए किसी प्रकार की लिखित सूचना या अनुमति नहीं ली गई है। ऐसे में यह आयोजन अवैध माना जाएगा।
अधिकारियों ने कहा कि यदि इसके बावजूद भी भीड़ इकट्ठा होती है या किसी प्रकार की कानून-व्यवस्था भंग करने की कोशिश की जाती है, तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

72 घंटे तक लागू रहेगा प्रतिबंध
मंत्री के आवास के 500 मीटर क्षेत्र में अब अगले 72 घंटे तक धारा 163 लागू रहेगी। इस दौरान 5 या उससे अधिक लोगों का एकत्र होना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
प्रशासन ने अपील की है कि सभी लोग कानून का पालन करें और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखें। साथ ही, किसी भी उकसावे या अफवाह से दूर रहने की सलाह दी गई है।

प्रशासन का संदेश
“कानून व्यवस्था बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। किसी भी अवैध जमावड़े या हिंसक गतिविधि पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा।” — एसडीओ श्रीकांत यशवंत विस्पुते











