प्रत्येक साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करना है। 15 मार्च, 1962 को राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा अमेरिकी कांग्रेस को एक विशेष संदेश भेजा गया था इस सन्देश में उपभोक्ताओं के अधिकारों की बात कही गयी थी। इन मुद्दों को उठाने वाले जॉन एफ कैनेडी विश्व के पहले नेता थे। 9 अप्रैल 1985 को संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए सामान्य दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी, वर्ष 1983 में, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पहली बार मनाया गया, तब से यह विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाने लगा।
उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत आने वाले अधिकार
- सुरक्षा का अधिकार
- सूचित किए जाने का अधिकार
- चुनने का अधिकार
- सुने जाने का अधिकार.
- समस्या के समाधान का अधिकार
- उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार.