गिरिडीह की नामचीन टीएमटी कंपनी लाल स्टील से धोखाधड़ी के मामले में कोडरमा के ट्रेडर्स को तीन माह की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी है। यह फैसला गिरिडीह सिविल कोर्ट में लिया गया। न्यायिक अधिकारी पायल झा के कोर्ट ने गुरुवार को मामले में कोडरमा के ट्रेडर्स मिनहाज खान को तीन माह का सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए बकाया राशि सात लाख 14 हजार के बजाए बकाया राशि के ब्याज के साथ आठ लाख 20 हजार का भुगतान करने का आदेश दिया है। बता दें की धोखाधड़ी का यह मामला छह साल पूर्व 2017 का है। बताया गया की कोडरमा के फ्रॉड कारोबारी मिनहाज खान ने गिरिडीह के लाल स्टील से सात लाख 14 हजार का छड़ खरीदा था। लाल स्टील से सरिया खरीदने के दौरान कोडरमा के ट्रेडर्स मिनहाज खान ने लाल स्टील के चेयरमैन जयप्रकाश लाल को छह साल पहले 2017 में सात लाख 14 हजार का चेक भुगतान किया था। लेकिन चेक बाउंस होने के बाद लाल स्टील के चेयरमैन जयप्रकाश लाल ने पूरे मामले की जानकारी कोडरमा के ट्रेडर्स मिनहाज खान को भी दिया। इस दौरान ट्रेडर्स ने भरोसा दिलाया की जल्द पूरा पेमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन कोडरमा के ट्रेडर्स लगातार टालमटोल करते रहे। बहरहाल गुरुवार को मामले में सजा सुनाते हुए तीन माह की सजा और ब्याज के साथ आठ लाख 20 हजार का भुगतान करने का आदेश दिया है। बताया गया कि फ्रॉड कारोबारी मिनहाज खान फिलहाल जेल से बाहर है और आरोपी के खिलाफ वारंट जारी हो गयी है कोर्ट ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजने का आदेश दिया है।