झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का उद्देश्य राज्य की अंत्योदय श्रेणी की महिलाओं को आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। इसके अंतर्गत लाभुक महिलाओं को हर महीने सम्मान राशि दी जाती है, जिससे वे अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकें। हालांकि, कई महिलाएं कुछ तकनीकी गलतियों के कारण इस योजना के लाभ से वंचित रह जा रही हैं। खासकर राशन कार्ड से जुड़ी छोटी-छोटी गलतियों के कारण आवेदन स्वीकृत नहीं हो पा रहा।
सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, ताकि अधिकतम पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकें। नीचे दिए गए बिंदुओं के अनुसार राशन कार्ड से संबंधित आवश्यकताओं का पालन करना अनिवार्य होगा:
- नाम में समानता जरूरी: राशन कार्ड और आधार कार्ड में लाभुक का नाम समान होना चाहिए। अगर नाम में अंतर पाया जाता है तो आवेदन अस्वीकृत हो सकता है। अतः उन्हीं नामों से आवेदन करें जो दोनों दस्तावेजों में समान रूप से दर्ज हों।
- राशन कार्ड की केवाईसी: राशन कार्ड की केवाईसी पूरी होनी चाहिए। बिना केवाईसी के आवेदन को मंजूरी नहीं दी जाएगी और भुगतान भी संभव नहीं होगा।
- सही ढंग से भरा गया राशन कार्ड नंबर: राशन कार्ड नंबर को बिना किसी ओवर राइटिंग या गलती के स्पष्ट रूप से भरना आवश्यक है।
- आधार लिंकिंग: लाभुक का आधार नंबर न केवल बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए, बल्कि राशन कार्ड से भी लिंक होना अनिवार्य है।
सरकार ने योजना के आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया को फिर से शुरू किया है। जिन लाभुकों का सत्यापन पूरा हो चुका है, उन्हें शीघ्र ही उनके बैंक खातों में राशि प्राप्त होने लगेगी। हालांकि सत्यापन के दौरान यदि कोई गलती पाई जाती है, तो उस महिला का नाम लाभुक सूची से हटा दिया जाएगा।
सत्यापन में यह भी देखा जा रहा है कि लाभुक परिवार में कोई भी सदस्य आयकरदाता, सांसद, विधायक न हो। साथ ही जिनके परिवार में ईपीएफ (EPF) में योगदानकर्ता हैं, उनके आवेदन पर भी विचार नहीं किया जा रहा।
इसलिए यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं तो दिए गए दिशानिर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें और अपने दस्तावेजों को अपडेट कराएं।