बीते रविवार को गिरिडीह के SDM ने पुरे गिरिडीह में धारा 144 लगाया था, साथ ही अन्य 3 जिलों में भी धारा 144 लगायी गयी थी जो अभी तक बरक़रार है जिसमे गिरिडीह के साथ साथ हज़ारीबाग़ , कोडरमा और रामगढ़ शामिल है। धारा 144 के अंतर्गत लोगों के धरना प्रदर्शन, मेला, प्रदर्शनी, जुलुस के आयोजन पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगायी गयी है। साथ ही धारा लागू क्षेत्र के अंतर्गत चार या चार से अधिक लोगों के एक जगह एकत्रित होने पर भी निरंतर प्रतिबन्ध है। बताया गया की इन 4 जिलों में अगले आदेश तक धारा 144 लागू रहेगी। इस धारा के अनुसार सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सप्प, आदि पर धर्म, जाति, व्यक्ति विशेष, धार्मिक टिप्पणी एवं धार्मिक भावनाओं को आहात पहुंचने वाले पोस्ट पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है, मिली जानकारी के अनुसार धारा लागू क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति शस्त्र लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकता है और न ही प्रदर्शन कर सकता है, साथ ही ध्वनि विस्तारक यन्त्र के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
लेकिन यह आदेश सरकारी कर्मचारियों, पदाधिकारियों, कार्यरत पुलिस बल, बैंक, दाह संस्कार, वैवाहिक समारोह, धार्मिक समारोह, शिक्षण संस्थान, अस्पताल, और बस पड़ाव में प्रतिक्षारत यात्री पर लागू नहीं होगा।