देशभर में नवरात्रि से पहले जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी हैं। अगर किसी ग्राहक को जीएसटी में हुई कटौती का लाभ नहीं मिल रहा है तो वह टोल-फ्री नंबर 1915 पर कॉल करके या वॉट्सऐप नंबर 8800001915 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने बताया कि शिकायत/सवाल एकीकृत शिकायत निपटान प्रणाली (INGRAM) पोर्टल पर भी दर्ज कराए जा सकते हैं।
जीएसटी सुधार के तहत पुराने चार स्लैब को घटाकर अब केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत कर दिया गया है। इस बदलाव से रोजाना इस्तेमाल होने वाली लगभग 99 प्रतिशत वस्तुएं सस्ती हुई हैं। पहले इन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता था, अब केवल 5 प्रतिशत या कुछ पर पूरी तरह से जीएसटी हटा दिया गया है।
सरकार मूल्य निर्धारण पर नजर रख रही है और कंपनियों को कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। हालांकि, सोशल मीडिया पर शिकायतें आ रही हैं कि कुछ कंपनियां जीएसटी कटौती का लाभ ग्राहकों को नहीं दे रही हैं। ऐसे मामलों में ग्राहक तुरंत शिकायत दर्ज कर सकते हैं।