अनुमंडल पदाधिकारी विशालदीप खरखो के आदेश के बाद पूरे अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 लागू हो गया है जिसमे धरना प्रदर्शन, मेला, प्रदर्शनी, जुलुस के आयोजन पर प्रतिबन्ध रहेगी। जानकारी के अनुसार दो समुदायों के आपसी विवाद और टकराव के कारण विभिन्न मांगों को लेकर विभिन्न संगठनो एवं दलों द्वारा धरना प्रदर्शन एवं जुलुस निकलने की प्रबल सम्भावना है इस कारण शहर में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए गिरिडीह में धारा 144 लगाया गया है।