भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि को अब आधिकारिक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। कई आपत्तियों और पूछताछों के बाद यह स्पष्टीकरण सामने आया है। इसके बाद झारखंड राज्य के प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त सचिव ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव एवं जिला उपायुक्तों को पत्र जारी कर यह जानकारी साझा की है। पत्र में यूआईडीएआई के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा गया है कि आधार का उपयोग पहचान प्रमाण के रूप में तो किया जा सकता है, लेकिन जन्म तिथि के आधिकारिक प्रमाण के रूप में नहीं। इस फैसले से दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में बदलाव आएगा और अन्य मान्य दस्तावेजों की आवश्यकता बढ़ेगी।