झारखंड में किसानों के लिए बड़ा तोहफा
झारखंड सरकार ने किसानों की फसल सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रबी फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की शुरुआत कर दी है। अब किसान आलू, सरसों, चना और गेहूं की फसलों का बीमा नजदीकी केंद्रों या ऑनलाइन माध्यम से करवा सकते हैं। प्रीमियम का बड़ा हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी, जिससे किसानों को भारी-भरकम शुल्क नहीं देना पड़ेगा। योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदा या विपरीत मौसम में किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है।
योजना 10 जिलों में लागू
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राज्य के 10 जिलों में लागू की गई है। इनमें धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, पाकुड़, रांची, सरायकेला-खरसावां, सिमडेगा और खूंटी शामिल हैं। इन जिलों में यदि फसल प्राकृतिक आपदा, अधिक/कम बारिश या अन्य नुकसान से प्रभावित होती है, तो किसानों को तुरंत क्षतिपूर्ति उनके बैंक खाते में मिलेगी।
किन फसलों पर बीमा मिलेगा और शर्तें
मौसम 2025-26 के लिए अधिसूचित फसलों में आलू, सरसों, चना और गेहूं शामिल हैं। बीमा केवल तब मान्य होगा जब कम बारिश, अत्यधिक बारिश, सूखा या खेतों में पानी भरे रहने जैसी आपदा की स्थिति बने। योजना के तहत फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को 14 दिन तक पानी भरा रहने या सूखे जैसी घटनाओं पर सीधे बैंक खाते में भुगतान मिलेगा।
आवेदन और शिकायत के लिए संपर्क विवरण
किसान योजना से जुड़ी जानकारी या शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447, व्हाट्सऐप 70655-14447, वेबसाइट pmfby.gov.in या नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, भूमि संबंधी कागजात और बैंक खाता अनिवार्य हैं। यह कदम झारखंड सरकार की किसान-हितैषी नीतियों को मजबूत करता है और किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है।











