बच्चों की मौत के बाद सरकार एक्शन में — सभी जिलों में निगरानी तेज
रांची, 6 अक्टूबर 2025 — झारखंड सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने राज्यभर में बिक रही कुछ खांसी की सिरप पर तत्काल रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत की घटनाओं के बाद की गई है, जिनकी जांच में Diethylene Glycol (DEG) नामक खतरनाक रसायन की मौजूदगी पाई गई।
राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय, नामकुम रांची द्वारा जारी आदेश के अनुसार तीन प्रमुख सिरप —
- COLDRIF Syrup (Sresan Pharmaceutical, Kancheepuram)
- Respifresh TR Syrup (Rednex Pharmaceuticals Pvt. Ltd., Ahmedabad)
- Relife Syrup (Shape Pharma Pvt. Ltd., Rajkot)
में DEG की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई है।
जिलों में होगी सख्त जांच, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध
राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय के सहायक और निरीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में इन औषधियों की बिक्री, खरीद और उपयोग पर पूर्ण निगरानी रखें और तुरंत कार्रवाई करें।
निरीक्षण और सैंपलिंग अभियान के तहत किसी भी संदिग्ध दवा की रिपोर्ट निदेशालय को भेजी जाएगी।
सरकार ने जनता से भी अपील की है कि वे इन ब्रांडों की कोई भी सिरप न खरीदें और तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य अधिकारी या ड्रग इंस्पेक्टर को सूचित करें।
जनता से अपील — सतर्क रहें, सुरक्षित रहें
राज्य सरकार ने चेतावनी दी है कि DEG युक्त दवाओं का सेवन गुर्दे और तंत्रिका तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने आम नागरिकों से अनुरोध किया है कि किसी भी दवा को खरीदने से पहले निर्माण कंपनी और बैच नंबर की जांच जरूर करें।
जनता के लिए संदेश:
संदिग्ध सिरप दिखे तो तुरंत सूचना दें।
दवा खरीदते समय कंपनी और निर्माण तिथि अवश्य जांचें।
स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है — सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।