झंडा मैदान पर SDM का बड़ा आदेश, अब नहीं लगेंगे व्यावसायिक मेले
गिरिडीह अनुमंडल पदाधिकारी (SDM) श्रीकांत विस्पुते ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक कर दुर्गा पूजा से पहले विधि-व्यवस्था संधारण हेतु कई दिशा-निर्देश जारी किए। बैठक में विशेष रूप से झंडा मैदान, गिरिडीह के उपयोग पर अहम निर्णय लिया गया।
झंडा मैदान नगर का केंद्रीय और सार्वजनिक स्थल है, जिसका उपयोग नागरिकों के मनोरंजन, सामुदायिक गतिविधियों और आपातकालीन राहत-बचाव कार्यों के लिए किया जाता रहा है। लेकिन विगत वर्षों में यहां निजी मेलों और डिजनीलैंड जैसे व्यावसायिक आयोजनों के लंबे आयोजन होते रहे हैं। इन आयोजनों से यातायात जाम, ध्वनि प्रदूषण, स्वच्छता की समस्या और नगर की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता रहा है।

Jhanda Maidan Giridih
इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए SDM ने BNSS 2023 की धारा 152 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है कि अब झंडा मैदान को किसी भी प्रकार के मेला, डिजनीलैंड या अन्य व्यावसायिक आयोजनों के लिए आवंटित नहीं किया जाएगा।
यह आदेश झंडा मैदान में वर्तमान में चल रहे मेले की समाप्ति के बाद प्रभावी होगा। अधिकारियों ने साफ किया है कि सभी संबंधित संस्थाओं को इस आदेश का कड़ाई से पालन करना होगा, ताकि जनहित, शांति और व्यवस्था बनी रहे।

अब देखना यह होगा कि इस फैसले के बाद गिरिडीह शहर में बड़े आयोजनों के लिए वैकल्पिक स्थल कहां तय किए जाते हैं ?