राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत सभी लाभार्थियों के लिए eKYC पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव/सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि 30 अप्रैल 2025 तक 100% eKYC पूरा किया जाए। यह प्रक्रिया पारदर्शिता सुनिश्चित करने, डुप्लिकेशन रोकने और सब्सिडी वितरण को सुगम बनाने के लिए आवश्यक है।
हालांकि, अब तक बड़ी संख्या में लाभार्थी eKYC पूरा नहीं कर पाए हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि समय पर eKYC पूरा न करने पर डीसीपी राज्यों की सब्सिडी रोकी जा सकती है और गैर-डीसीपी राज्यों का खाद्यान्न आवंटन घटाया जा सकता है। राज्यों से प्रगति रिपोर्ट भी मांगी गई है।
