आए दिन सड़क दुर्घटना में पैसे के अभाव में इलाज न हो सकने के कारण कई जाने चली जाती है। इसलिए सड़क दुर्घटना में घायलों की जान बचाने के लिए केंद्र सरकार लाभकारी योजना ला रही है।
केंद्र सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस योजना के बारे में बताया कि सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने के लिए एक योजना लागू की है। इस योजना में मोटर वाहनों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में शामिल व्यक्तियों के उपचार को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत, पात्र पीड़ितों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में दुर्घटना की तारीख से 7 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक के आघात और बहु-आघात देखभाल से संबंधित स्वास्थ्य लाभ पैकेज दिए जाएंगे।
यह योजना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 164बी के तहत स्थापित मोटर वाहन दुर्घटना निधि के तत्वावधान में संचालित की जा रही है। मंत्रालय इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से लागू कर रहा है। इस योजना को झारखंड सहित पूरे देश में सितंबर के मध्य में लागू करने की तैयारी है।